बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के साथ खेत में दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप मे दिए जाने का आसदेश दिया है।
दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान ने 28 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह राजमिस्त्री का काम करने घर से बाहर गया था। खेत पर उसका साला आलू की रखवाली कर रहा था। उसकी बेटी अपने मामा को खाना देने के लिए जा रही थी, रास्ते में दोपहर के समय थाना क्षेत्र के गांव पैरहा निवासी छोटेलाल मिल गया। उसने बेटी को पकड़कर छेड़खानी की और हाथ पकड़ कर खेत में ले गया। इस मामले में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने किशोरी को न्यायालय में बयान दर्ज कराने को पेश किया। किशोरी ने अपने बयानों में जबरन दुष्कर्म करने की बात कही। इसके बाद विवेचक ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद छोटेलाल को दोषी पाते हुए उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना लगाया है।