बदायूं। नशीली चाय पिलाकर एक छात्रा से दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के दोषी पिंकू को अपर जिला जज नेहा गर्ग ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.20 लाख रुपये जुर्माने का आदेश भी दिया है।
यह घटना दिसंबर 2020 में दातागंज क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के पिता ने दातागंज थाने में लिखाई गई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी दातागंज के एक स्कूल में बीए की छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती पिंकू से हो गई थी। पिंकू ने दातागंज में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक कमरा किराये पर ले रखा था। दिसंबर 2020 में पीड़िता पिंकू के कमरे पर गई। वहां पिंकू ने उसे चाय पीने के लिए कहा। चाय पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और पिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिंकू ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया था। बाद में उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायाधीश नेहा गर्ग ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिवक्ताओं की दलीलें भी सुनीं। सभी सबूतों और दलीलों के आधार पर पिंकू को दोषी पाया। संवाद