बदायूं। तीन साल पहले घर में घुसकर छेड़खानी करने और विरोध करने पर चाकू मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एक गांव निवासी व्यक्ति ने 2 फरवरी 2021 को थाना कादरचौक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 2 फरवरी को सुबह पांच बजे पीड़ित की भाभी घर में अकेली थी। तभी एक युवक आया और भाभी को बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी करने लगा।
महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में महिला के पेट में चाकू मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने सतेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचना कर सभी साक्ष्यों का संकलन करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करके एडीजीसी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।