बदायूं में विवाद होने के बाद पत्नी मायके में रहने लगी। इसी बात की गुस्से में दामाद ने अपनी सास की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सोमवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी घटना के बाद से जेल में ही बंद है।
उझानी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गंजशहीदा के रहने वाले असलम ने 28 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने अपनी बेटी का निकाह मोहल्ला अयोध्यागंज के रहने वाले नाहिद के साथ की थी। पति-पत्नी में विवाद हो गया तो बेटी मायके में आकर रहने लगी। 28 दिसबंर की शाम को करीब छह बजे असलम की पत्नी तनवीर मोहल्ले में ही नगला से दूध लेकर घर आ रही थीं। रास्ते में आकिल की आरा मशीन के पास दामाद नाहिद मिल गया और गाली देने लगा। विरोध करने पर उसने तनवीर पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया।