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UP News: बदायूं में सास की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद, कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Mon, 29 Sep 2025 08:09 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

सार

बदायूं में सास की हत्या करने के दोषी दामाद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उसने उझानी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गंजशहीदा में 28 दिसंबर 2022 को वारदात को अंजाम दिया था। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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बदायूं में विवाद होने के बाद पत्नी मायके में रहने लगी। इसी बात की गुस्से में दामाद ने अपनी सास की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सोमवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी घटना के बाद से जेल में ही बंद है। 

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उझानी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गंजशहीदा के रहने वाले असलम ने 28 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने अपनी बेटी का निकाह मोहल्ला अयोध्यागंज के रहने वाले नाहिद के साथ की थी। पति-पत्नी में विवाद हो गया तो बेटी मायके में आकर रहने लगी। 28 दिसबंर की शाम को करीब छह बजे असलम की पत्नी तनवीर मोहल्ले में ही नगला से दूध लेकर घर आ रही थीं। रास्ते में आकिल की आरा मशीन के पास दामाद नाहिद मिल गया और गाली देने लगा। विरोध करने पर उसने तनवीर पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया। 

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पुलिस ने मार्च 2023 में दाखिल किया आरोप पत्र 
सूचना पर पुलिस व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में तनवीर को राजकीय मेडिकल में भर्ती कराया गया। तीन जनवरी को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को हत्या की धारा में तरमीम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए दो मार्च 2023 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने एडीजीसी सुधीर मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

अब जिंदगी भर जेल में रहेगा दोषी
बदायूं। पुलिस ने सास की हत्या के आरोप में नाहिद को 2022 में ही जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही बंद है। सोमवार को सुनवाई के दौरान उसको जेल से कोर्ट में लाया गया। सजा होने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में दोबारा से जेल भेज दिया गया। अब उसे जीवन भर जेल में रहना होगा।
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