बदायूं। सीजेएम तौसीफ रजा ने बिल्सी पुलिस को लेखपाल मुकेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता जसवीर सिंह के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर दिया है।
कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता जसवीर सिंह ने कहा कि उनकी पैतृक जमीन सहसवान तहसील के गांव फतेहपुर कूबरी में थी। पिता की मौत होने के बाद साल 2023 में उनके नाम दर्ज की गई। जब जमीन की खतौनी उन्होंने देखी तो उसमें जयवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह लिखकर आया। जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से की। शिनाख्त के लिए उनका आधार कार्ड आदि दस्तावेज मांगे गए। उसे उन्होंने उपलब्ध करा दिए। साल 2023 से वह लेखपाल मुकेश कुमार से अपना नाम सही कराने के लिए मिले थे। कुछ समय बाद वह अपने खेत पर गए तो वहां कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह जमीन लेखपाल मुकेश कुमार की है और वह बेच रहे हैं। इसके बाद उन्हें जानकारी हुई कि लेखपाल ने कूटरचना कर उसका नाम खतौनी में गलत दर्ज किया है, ताकि वह उसकी जमीन को बेंच सके। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
कोर्ट ने तहसील से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद जानकारी हुई की उन्होंने दो साल से अपने नाम को सही कराने के लिए लेखपाल को दस्तावेज दे रखे हैं, लेकिन लेखपाल ने खतौनी में उनका सही नाम दर्ज नहीं किया। सीजेएम ने अधिवक्ता की शिकायत का संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक बिल्सी को लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर विवेचना का आदेश दिया है।