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Budaun News: दहेज हत्या में पति और सास-ससुर को दस-दस साल की सजा

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बदायूं। अपर जिला जज व त्वारित न्यायालय व महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व सास-ससुर को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी दोषियों पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कादरचौक थानाक्षेत्र के गांव खिरिया बाकरपुर निवासी विक्रम सिंह ने मुजरिया थाने पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संतोष कुमारी (25) की शादी 2010 में मुजरिया के गांव मूसेपुर के वीरेश कुमार के साथ की थी। उन्होंने हैसियत के हिसाब से बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों को दान दहेज दिया, लेकिन शादी के बाद बेटी का पति वीरेश, ससुर महेश व सास मुन्नी देवी खुश नहीं हुए। वह लोग उसके साथ मारपीट करते और उसका उत्पीड़न करते। आरोपी उनसे एक कार की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 11 जनवरी 2017 को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से न्यायालय में मामला विचाराधीन था। न्यायालय में वीरेश, ससुर महेश, सास मुन्नी देवी के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप का मुकदमा चलाया गया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलील सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए दस-दस साल के कारावास व 14-14 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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