बदायूं। खेत में पानी लगाने के दौरान हुई मारपीट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रिषी कुमार ने आरोपी को चार वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वादी अकरमुद्दीन आठ मार्च 2021 को अपने खेत में पानी लगा रहा था। पानी निकलने का रास्ता पहले से कटा हुआ था। इसी दौरान अलापुर वार्ड नंबर 15 निवासी आरोपी निशांत वहां आया। उसने अकरमुद्दीन को लाठी से मारापीटा और गालियां दीं। इस हमले में अकरमुदीन के मुंह पर चोट आई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निशांत को दोषी पाया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह फैसला सुनाया।