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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल का कारावास

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बदायूं। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी से छेड़खानी के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।
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दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 11 मार्च 2018 को कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि पांच मार्च 2018 को वह अपनी पत्नी के साथ होली मिलने शाहजहांपुर जिले के एक गांव गए थे। घर पर उनकी बेटी (13) अपने भाई के साथ थी। सुबह 10 बजे बेटा भैंस बांधने घर के बाहर गया था। उस समय गांव के सुरेंद्र सिंह उनके घर में घुस आया। उसने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर सुरेंद्र मौके से भाग निकला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सुरेंद्र के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चला। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली के साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजक व दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। न्यायाधीश ने सुरेंद्र को किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में दोषी पाया। इससे न्यायाधीश ने अभियुक्त को चार साल के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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