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किशोरी से वेश्यावृत्ति कराने वाली महिला को चार साल की सजा

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बदायूं। किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए साथ ले जाने वाली महिला को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सारिका गोयल ने मुजरिम करार दिया है। कोर्ट ने महिला को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
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शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 23 जुलाई 2009 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिविल लाइन के बाबा कॉलोनी निवासी महिला जशोदा उसकी नाबालिग भतीजी को 16 मई 2009 को फुसलाकर वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से साथ में ले गई। उसने अपनी भतीजी को काफी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला। व्यक्ति के अनुसार आरोपी महिला जशोदा पर आसपास के लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि वह अक्सर लड़कियों को ले जाकर गलत धंधा कराती है। 25 जुलाई 2009 को पुलिस ने उसकी नाबालिग भतीजी को बरामद किया।
पुलिस ने जशोदा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र दाखिल किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सारिका गोयल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी जशोदा को मुजरिम करार दिया। कोर्ट ने जशोदा को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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