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Budaun News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्रों समेत चार को पांच-पांच साल की कैद

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बदायूं। जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र समेत चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दस के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार दिया है। उनको पांच-पांच साल की कैद समेत 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सागर ताल निवासी मोहम्मद हंसी ने 22 दिसंबर 2017 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसके मोहल्ले के सिराज और नियाज व एजाज व सोहवे अपने-अपने हाथों में तमंचे और धारदार हथियार लेकर आ गए। देखते ही गालियां देने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर तमंचे से फायर कर दिया।
इस दौरान अरकान जमीन पर बैठ गया, जिससे गोली ऊपर से निकल गई। वह उठता उससे पहले ही एजाज ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपर शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए, सजा सुनाई है।
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