दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मूसाझाग थाने में 10 जुलाई 2014 को वादी गुड्डू पुत्र तोताराम निवासी गांव एवं थाना भीरा जिला लखीमपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुड्डू ने बताया था कि उसने अपनी बहन सोनी की शादी ग्राम फरीदापुर निवासी गुलाब सिंह पुत्र रामेश्वर के साथ की थी। बहनोई अक्सर बाइक की मांग को लेकर परेशान करता था, जब भी बहन घर आकर बताती थी कि उसका पति बाइक के लिए रुपये की मांग करता था, लेकिन वह समझा-बुझाकर घर वापस भेज देता था, लेकिन 10 जुलाई 2014 को उसे मोबाइल पर सूचना मिली कि उसकी बहन सोनी को जलाकर मार दिया गया था। बहन की ससुराल पहुंचकर देखा तो बहन का शव अधजली अवस्था में पड़ा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम रईस अहमद ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पति को दहेज हत्या का दोषी पाकर 10 साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया।