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Budaun News: दूध में फैट कम मिलने पर डेयरी संचालक पर 45 हजार का जुर्माना

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बदायूं। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार की कोर्ट ने ग्राहकों को बेचे जाने वाले मिश्रित दूध के सैंपल की जांच में फैट की मात्रा कम मिलने के बाद भमोरा (बरेली) के डेयरी संचालक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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न्याय निर्णायक अधिकारी के सुनवाई करने के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिश्रित दूध का नमूना लिया। जांच के लिए 2.0 लीटर मिश्रित दूध 100 रुपये में नकद खरीदकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक लखनऊ ने जांच में मिश्रित दूध को अधोमानक पाया।
अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन करने एवं अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद डेयरी संचालक आराम सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर पोस्ट कुसारी, थाना भमोरा जनपद बरेली को दोषी पाया। नमूने की जांच में मिल्क साॅलिड फैट निर्धारित न्यूनतम सीमा 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 8.11 प्रतिशत पाई गई, जिसे अधोमानक श्रेणी में माना गया।
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आराम सिंह को धनराशि जमा करने तक डेयरी संचालन का कार्य बंद रखने का आदेश दिया। धनराशि 30 दिन के अंदर जमा करने पर भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूल की जाएगी। आदेश की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी बदायूं और प्रभारी निरीक्षक थाना भमोरा को भी भेजी गई है।
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