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दो लोगों को उम्रकैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी डाला

Tue, 16 May 2017 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
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Demo Pic - फोटो : google
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हत्या के मामले में कोर्ट का निर्णय
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 अपर सत्र न्यायाधीश तृृतीय मधुलिका चौधरी ने हत्या के मामले में दो नामजद आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।       
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थाना वजीरगंज की फैंसी कॉलोनी निवासी वादिनी नीरज पत्नी सतीश शर्मा ने 15 नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने पुत्री पूजा की शादी थाना बिसौली के गांव पिंडारा निवासी सुमित पुत्र सतीश पाठक के साथ की थी। उसकी पुत्री को उसके पति सुमित ने दो माह बाद छोड़ दिया था। उसकी पुत्री पूजा ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 15 नवंबर 2015 को दिन में 11 बजे वह घर पर नहीं थी। उसकी पुत्री पूजा घर पर अकेली थी। दिन में 11 बजे सतीश पाठक पुत्र रघुनंदन निवासी पिंडारा और उसके साथ थाना फैजगंज बेहटा के गांव सीकरी निवासी अशोक पुत्र जगदीश आए और उसकी पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मौत हो गई। न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजवीर सिंह और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद सतीश और अशोक को उम्रकैद सहित दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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