न्यायालय संख्या नवम अपर सेशन जज अहमद उल्ला ने हत्या के मामले में नामजद दो सगे भाई सहित चार आरोपियों को उम्रकैद तथा तीस-तीस हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है। जुर्माना रकम की 50 फीसदी धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पर मृतक के आश्रित को भुगतान करने के कोर्ट में आदेश दिए हैं।
रंजिशन की गई हत्या का यह मामला थाना इस्लामनगर के गांव राजथल का है। गांव का रमेश 12 अक्तूबर 2013 को सुबह पांच बजे जंगल में शौच करने गया था। इस बीच घात लगाए आरोपी ओमपाल, सत्यपाल (सगे भाई), सुल्तान सिंह ने तमंचों के बल पर घेर लिया तभी वीरेश ने तमंचे से गोली मारकर रमेश की हत्या कर दी। मामलों की पृष्ठभूमि में आरोपी सुल्तान सिंह घटना से तीन चार साल पहले मृतक की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत रमेश की हत्या के आरोप में दोषी पाकर ओमपाल, सत्यपाल, वीरेश, सुल्तान सिंह को उम्रकैद तथा प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।