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एक झटके में खाली हो गए बीएस-3 के वाहन

Fri, 31 Mar 2017 02:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
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honda - फोटो : amar ujala
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ग्राहकों को आकर्षित करने को व्हीकल कंपनियों दी बंपर छूट
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बीएस-3 के वाहन खपाने में जुटे वाहन विक्रेता
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएस-3 व्हीकल्स के नए पंजीकरण पर रोक लगाने के आदेश के बाद व्हीकल्स कंपनियां सकते में हैं। उन्होंने मार्केट में मौजूद बीएस-3 नार्म्स के व्हीकल्स का स्टॉक खपाने के लिए अपने डीलर्स को बंपर स्कीम दी है। इसका फायदा एक अप्रैल से पहले बीएस-3 व्हीकल खरीदने वाले लोगों को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बीएस-3 वाहनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 31 मार्च तक खरीदे गए बीएस-3 व्हीकल का ही रजिट्रेशन हो सकेगा। इस दुविधा से निपटने के लिए व्हीकल कंपनियों ने अपने बीएस-3 वाहनों पर भारी छूट दी है।
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शहर के जीएस हीरो, एपीएस होंडा, आहूजा बजाज, न्यू अंबर टीवीएस जैसे बड़े डीलर्स ने अपने पास मौजूद बीएस-3 व्हीकल का स्टॉक बेचने के लिए कंपनी से मिली छूट से भी ज्यादा छूट देकर वाहनों को बेचा। जीएस हीरो मोटो कार्प पर गुरविार को 350 बीएस-3 नार्म्स के व्हीकल मौजूद थे। सुबह से ही शोरूम पर वाहन खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखी और शाम होते-होते स्टॉक में सिर्फ पांच व्हीकल ही बचे। जीएस हीरो मोटर कॉर्प के विक्रेता अनुपम गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइड लाइन के अनुसार एक अप्रैल के बाद सभी नए बीएस-3 वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ऐसे में स्टॉक में रखी गाड़ियों को निकालना उनकी मजबूरी है। इसके लिए शोरूम से 31 मार्च तक बिकी बीएस-3 गाड़ियों का रजिट्रेशन कराने के लिए अलग से कैंप लगाया गया है ताकि किसी भी ग्राहक को असुविधा न हो। वहीं आहूजा बाजाज शोरूम पर बीएस-3 व्हीकल्स की संख्या 122 थी। इसमें से कुल 30 वाहन बिके। शोरूम के ऑनर श्री आहूजा ने बताया कि इन वाहनों को इस तरह बेचने में डीलरों को मोटा नुकसान होगा पर ऐसा करना मजबूरी है।
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