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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को 10-10 साल की कैद

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बदायूं। करीब छह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति और सास-ससुर को दोषी ठहराते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश गोपाल जी ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों मुजरिमों पर 39 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र के मोहल्ला सराय निवासी भगवान सिंह पुत्र इच्छीराम ने 11 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भागवान सिंह ने अपनी बहन चंद्रवती की शादी धनारी थाना क्षेत्र के गांव बगठेर निवासी दिनेश के साथ की थी। शादी के बाद से चंद्रवती को उसका पति दिनेश, ससुर ओमप्रकाश उर्फ नेकसे और सास शांति देवी दहेज में बाइक और भैंस की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी ना होने पर चंद्रवती के ससुराल वालों ने 10 अक्टूबर 2015 को रात में चंद्रवती के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
भगवान सिंह ने चंद्रवती के पति दिनेश, उसके पिता ओमप्रकाश उर्फ नेकसे और मां शांति देवी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद दिनेश, ओमप्रकाश और शांति देवी खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश गोपाल जी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने दहेज हत्या में नामजद दिनेश, ओमप्रकाश उर्फ नेकसे और शांति देवी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषसिद्ध दिनेश, ओमप्रकाश और शांति देवी को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।। साथ ही कोर्ट ने तीनों मुजरिमों पर 39 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
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