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मादक पदार्थों की तस्करी में पांच साल की कैद

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बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट रविकांत रस्तोगी ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले खेड़ा नवादा निवासी सालिम को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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शहर के थाना सिविल लाइन में तैनात एसआई पुष्पेंद्र सिंह ने 22 जनवरी 2018 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन पुष्पेंद्र सिंह गश्त कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक पर मियागंज गांव की तरफ से नवादा को प्लास्टिक कट्टे में डोडा लेकर आ रहा है। पुलिस ने घेरकर उसे गिरफ्तार लिया। उसने अपना नाम सालिम पुत्र कल्लन खां निवासी खेड़ा नवादा थाना सिविल लाइन बताया। पुलिस ने सालिम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट रविकांत रस्तोगी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद एनडीपीएस एक्ट में नामजद सालिम को मुजरिम ठहराया। कोर्ट ने सालिम को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
थाना उसहैत के एनडीपीएस के एक अन्य मामले में भी स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने थाना उसहैत के गांव मल्लाह नगला निवासी राजेश उर्फ रमेश को जुर्म के इकबाल के आधार पर सजा सुनाई है। ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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