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बदायूं नृशंस हत्या मामला: हत्यारे ने गर्दन काटने के बाद शव के साथ की थी बर्बरता, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Wed, 06 Apr 2022 07:03 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं

सार

बदायूं जिले में करीब डेढ़ साल पहले हुई किसान नत्थूलाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में करीब डेढ़ साल पहले हुई किसान नत्थूलाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पड़ोसी गांव बमेड़ के निवासी रूप किशोर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने सजा सुनाई।

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इस दौरान वादी पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। सजा का आधार हत्या के नृशंस तरीके को बनाया गया। रूप किशोर ने सिंचाई के लिए पानी का पाइप मांगने के मामूली विवाद में नत्थू की गर्दन फावड़े से काटकर अलग कर दी थी। इसके बाद शव को घसीटा था। वादी पक्ष ने इसे त्वरित व सख्त सजा पर संतोष जताया है।

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