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गैर इरादतन हत्या में तीन आरोपियों को उम्रकैद

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बदायूं। 15 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद तीन व्यक्तियों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश रविकांत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी एक महिला ने 12 अगस्त 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक महिला अपने पति भूरे सिंह के साथ छत पर सो रही थी। रात में उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका भाई अनोखे सिंह ऊपर आ गया। तभी मोहल्ले के अमर सिंह पुत्र अंगद यादव, सुरेंद्र सिंह पुत्र सुआपाल और तीरथ सिंह पुत्र रज्जू सिंह रात में उसके घर आए और भूरे सिंह से बात करने लगे। बातों बातों में ही अमर सिंह ने महिला के चरित्र को लेकर कोई भद्दी बात कह दी। पति भूरे सिंह ने विरोध किया तो अमर सिंह ने तमंचे से भूरे के ऊपर फायर कर दिया। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने विवेचना के बाद अमर सिंह, सुरेंद्र सिंह और तीरथ सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और दिलीप गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद नामजद अमर सिंह, सुरेंद्र सिंह और तीरथ सिंह को मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मुजरिमों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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