बदायूं। हत्या की कोशिश के 12 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम अखिलेश कुमार ने नामजद सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर डांस निवासी नत्थू सिंह पुत्र रोशन सिंह ने एक मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक नत्थू अपने चचेरे भाई के साथ होली मिलकर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में गांव के हरपाल, काले, वीरेंद्र, बन्नी, कप्तान, रनवीर और जीतपाल ने जान से मारने की नीयत से फायर किया। इससे वह और उसका चचेरा भाई व गांव के अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुना। कोर्ट ने हत्या के प्रयास में नामजद सभी आरोपियों को मुजरिम ठहराया और सभी पर 52 हजार का अर्थदंड भी डाला। संवाद