बदायूं। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के 18 साल पुराने मामले में दो नामजद आरोपियों को मुजरिम ठहराते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है, दोनों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना दातागंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन सिंह ने 30 मार्च 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सत्येंद्र पुत्र रामकुमार और रमेश पुत्र मोती भाट निवासीगण ग्राम घिलौर थाना मूसाझाग का एक संगठित गिरोह है। यह गिरोह जनता में भय और आतंक फैलाकर धन अर्जित करता था, जिनका क्षेत्र में आतंक था। पुलिस ने रमेश और सतेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सत्येंद्र और रमेश को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।