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हत्या की कोशिश में दो को 10-10 साल की सजा

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बदायूं। साढ़े सात साल पुराने हत्या की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम शक्तिपुत्र तोमर ने दो लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
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मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर का है। यहां के रामपाल ने तीन अगस्त 2014 को एफआईआर दर्ज कराई कि उनके गांव के वेद प्रकाश, राजेंद्र, अनूप, आयत से जानलेवा हमले का मुकदमा चल रहा था। उसमें आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस दो अगस्त 2014 को आरोपियों के घर कुर्की आदेश का नोटिस चस्पा करने गई थी। इसी बात से नाराज होकर वेदप्रकाश, राजेंद्र, अनूप, आयत ने उनके घर में तीन अगस्त 2014 लूटपाट की। इसकी शिकायत करने उनका भाई वीरपाल थाने जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उस पर फायर किए। इसें वीरपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी ने 156 (3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने उसे 29 सितंबर 2014 को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 23 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने वेद प्रकाश और राजेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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अपर सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने वेद प्रकाश और राजेंद्र को जानलेवा हमले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने वेद प्रकाश और राजेंद्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोनों मुजरिमों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। संवाद
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