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नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक को पांच साल की सजा, जुर्माना

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बदायूं। करीब चार साल पुराने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी युवक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर कोर्ट ने उसे पूरा किशोरी को देने का भी आदेश भी दिया है।
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थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने परिवार के साथ शादी में थाना क्षेत्र के एक गांव में गया था। रात्रि में वह अपने परिवार के साथ छत पर सोया हुआ था। तभी वहीं का रहने वाला विकास वहां आ गया। उसने वादी की नाबालिग पुत्री को बुरी नीयत से दबोच लिया। पुत्री के शोर मचाने पर सभी लोग जाग गए। आरोपी विकास को मौके पर ही पकड़ लिया गया।
पुलिस ने विकास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और घर मे घुकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने विकास को मुजरिम करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम विकास पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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