बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 कु. अनीता की अदालत ने वर्ष 2016 के नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में आरोपी अनेकपाल पुत्र रामौतार सिंह निवासी गांव बाबूपुर थाना बिसौली को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बिसौली कोतवाली क्षेत्र की घटना 21 अगस्त 2016 की है। अभियोजन के अनुसार वादी अपने खेत में उड़द की फसल की निराई कर रहा था, जबकि उसका पांच वर्षीय पुत्र गांव के मंदिर के पास खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी बच्चे को मंदिर के एक कमरे में ले गया और उससे कुकर्म किया। कुछ देर बाद बच्चा रोते हुए परिजनों के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी।
बिसौली थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, पीड़ित, चिकित्सकों और अन्य गवाहों सहित कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।