बदायूं। शहर के अर्बन कोआपरेटिव बैंक की शाखा में किसान के लोन का 2.93 लाख रुपया लेने के बाद भी जमा नहीं किया। मामले में एक अधिवक्ता ने कोर्ट में वाद दायर किया था। सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हैं।
सिविल लाइन कोतवाली के मोहल्ला नेकपुर निवासी पंकज कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था। उसने बताया कि 2018 में स्टेशन रोड स्थित अर्बन कोआपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक सचिन अग्रवाल उनके आए और कहा, लोन का टारगेट पूरा नहीं हुआ है।
वह घर बनाने के लिए उसकी बैंक से लोन ले ले। उन्होंने मासिक किश्त चुकाने में असमर्थता जताते हुए लोन लेने से इंकार कर दिया। सचिन ने उनसे कहा कि वह चिंता न करें, लोन की मासिक किश्त वह जमा कर देगा। वह उनको नगद देते रहें।
पंकज का कहना है कि उसने सचिन की बात पर भरोसा कर छह लाख रुपये का लोन लेकर घर बनवा लिया। वह अपने लोन का भुगतान समय-समय पर अपने खाते में तथा सचिन से पूर्व तय हुए के अनुसार करता रहा।
नौ जून 2025 को वह शाखा प्रबंधक सचिन के पास बैंक गए और अवशेष लोन की एकमुश्त योजना की जानकारी ली।
सचिन ने उन्हें योजना की जानकारी नहीं दी। जब उन्होंने लोन खाते का स्टेटमेंट मांगा तो सचिन ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात पर उसे स्टेटमेंट निकालकर दिया गया।
उसे देखकर पता चला कि उससे ली गई रकम को लोन खाते में जमा नहीं किया गया। आरोप है कि सचिन ने धोखाधड़ी करके उससे 2.93 लाख रुपये हड़प लिए। अब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।