बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने अर्जुन पंडित को तीन महीने के लिए जिलाबदर किया है। उझानी पुलिस ने मोहल्ला बहादुरगंज निवासी अर्जुन पंडित पुत्र महेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस ने दी अपनी रिपोर्ट में अर्जुन पंडित पर दर्ज चार मुकदमों का भी हवाला दिया है।
इस मामले में एडीएम प्रशासन कोर्ट में अर्जुन पंडित ने कहा था कि उसकी रिश्तेदारी की महिला से मारपीट हो गई थी। उसमें उसे अभियुक्त बना दिया गया। तमंचा उसके पास से बरामद होना दर्शाया गया है। वह पुलिस ने अपने पास से लगाया है। धारा 307 का एक मुकदमा पुलिस मुठभेड़ का है। अर्जुन पंडित ने इस मुठभेड़ को भी फर्जी बताया था। साथ ही कहा कि उस पर लूट चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इंस्पेक्टर नीरज मलिक ने बताया कि अर्जुन पंडित पर कई मुकदमे हैं। उसको अपर जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट की अदालत से तीन माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया। अब अगर तीन माह के अंदर वह जिले में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद