संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर शहजाद अली ने बीबीए के छात्र शामिक की हत्या में यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा को अदालत ने दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
शहर कोतवाली में झालू निवासी सरवर अली ने प्राथमिक ही दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उनका बेटा शामिक कृष्णा कॉलेज में बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र था। 23 नवंबर 2022 को शामिल कॉलेज आया। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद शामिक कॉलेज के बाहर ही सड़क पर खड़ा हुआ था। करीब 3:30 बजे पुरानी रंजिश के चलते यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा पुत्र मुनेंद्र निवासी झालू ने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर शामिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 25 नवंबर 2022 को यश उर्फ उमंग को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सामने आया था कि यश के दोस्त की दोस्ती इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से थी। जिसे शामिक परेशान किया करता था। इसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
आरोपी यश उर्फ उमंग पास से एक तमंचा दो कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिस पर तीन फरवरी 2023 को अदालत ने संज्ञान लिया। अब सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन समेत नौ लोगों ने गवाही दी। उधर बाल अपचारी की पत्रावली को अलग करते हुए किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था। हालांकि बाद में बाल अपचारी की मौत हो गई थी। अब अदालत ने सुनवाई के बाद यश उर्फ उमेश उर्फ कटरा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
शामिक का फाइल फोटो।