Three convicts sentenced for kidnapping, molestation
अपहरण, छेड़छाड़ में तीन दोषियों को सजा
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कंचन सागर ने एक किशोरी और उसकी दो बहनों के अपहरण का प्रयास करने और छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को चार-चार साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना मंडावर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी तीन लड़कियां मंडावर कस्बे के बस अड्डे पर उतरीं। तभी आरिफ, दिलशाद और फारुख मिले, इनके पास कार थी। इन्होंने तीनों लड़कियों को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की, जिनमें एक नाबालिग थी। खींचतान में लड़कियों के कपड़े भी फट गए। तीनों बहनों ने घर पर आकर उसे और उसकी पत्नी को घटना के बारे में बताया। बदनामी के डर से उसने यह बात दबा दी। इसके बाद ये तीनों आरोपी उसके घर आए और धमकी दी कि अगर पुलिस में खबर दी तो तुम्हारी लड़कियों की सोशल मीडिया पर दिखा देंगे और लड़कियों को घर से उठा ले जाएंगे। 18 जून 2014 को आरोपियों ने लड़कियों के बारे गलत बातें छपवाकर बदनाम करने के इरादे से गांव में पर्चे फेंक दिए। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी आरिफ, दिलशाद और फारुख निवासीगण गांव मोहिद्दीनपुर को लड़कियों के अपहरण का प्रयास और उनके साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।