संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने जानलेवा हमला और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में छह व्यक्तियों रियाज, तस्लीम उर्फ युसूफ, गुलफाम, फरमान, इंतजार एवं मियांजान को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
थाना किरतपुर के ग्राम भनेड़ा निवासी इख्तियार अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 16 जुलाई 2020 को समय 9:00 बजे रात उसका छोटा भाई अमन ग्राम भनेड़ा में अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा था। तभी ग्राम भनेड़ा का ही रियाज अपने तीन अन्य साथियों के साथ वहां आया। उन्होंने अमन को मारना पीटना शुरू कर दिया। नाजायज असलहा से फायरिंग भी की गई।
अमन को छुड़ाने जब उसका दूसरा भाई इकरार आया तो उसे भी लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद रियाज, तस्लीम उर्फ युसूफ, गुलफाम, फरमान, इंतजार, मियांजान के विरुद्ध कोर्ट में जानलेवा हमला व मारपीट आदि आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इन सभी छह व्यक्तियों को दोषी पाते हुए जानलेवा हमले एवं मारपीट आदि में सजा सुनाई है।