सात बदमाशों को पांच-पांच साल का कारावास
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. विजय कुमार ने गैंग बनाकर सुनियोजित तरीके से अपराध करने के मामले में सात बदमाशों को पांच-पांच साल के कारावास व दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थाना नांगल के थानाध्यक्ष जयपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम दहीरपुर निवासी बुंदू का बेटा अब्दुल सत्तार गैंग का सरगना है। इस गैंग का काम चोरी, मारपीट करना जुआ खेलना व अन्य अपराध करना है। इस गैंग के अन्य सदस्य दहीरपुर के ही अजीज का बेटा अब्दुल सत्तार, भूरे का बेटा अब्दुल सत्तार, इस्माइल, मोहम्मद यूनुस, मोबिन व शकील भी हैं। इस गैंग ने प्रेमनगर थाना कैंट देहरादून के जयपाल सिंह की अटैची तोड़कर सूटकेस व ताला तोड़कर घड़ी व नकदी की चोरी की। इसी गैंग ने सहारनपुर के निवासी शिव कुमार के सूटकेस का ताला खोलकर भी जेवर, घड़ी आदि चोरी की थी। सहारनपुर के अन्य कई चोरी की घटनाओं में इस गैंग के सदस्यों का चालान किया गया। पुलिस मुठभेड़ में इस गैंग के सदस्यों को सहारनपुर की बिहारीगढ़ निवासी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।