बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने सलमान को दोषी पाया। जिसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
नजीबाबाद थाने में 14 अक्तूबर 2022 को एक महिला ने केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि सलमान निवासी जसवंतपुर लुकादड़ी जबरन घर में घुसा और उसकी नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना करते हुए सलमान के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस केस में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और मॉनीटरिंग सैल ने मजबूती से पैरवी की और साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सलमान को दोषी माना और सजा सुनाई है।