शेरकोट। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला संभल में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की 31,38,808 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है।
सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार ने बताया कि जनवरी 2025 में अफजलगढ़ क्षेत्र में लूट और डकैती की घटना हुई थी, जिसकी विवेचना शेरकोट पुलिस को सुपुर्द की गई थी। थाना अध्यक्ष शेरकोट वीरेंद्र कुमार की विवेचना के आधार पर एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर पांच जून को शेरकोट पुलिस और थाना असमोली जनपद संभल की संयुक्त टीम ने घटना में शामिल गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध तीन आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है।
सीओ ने बताया कि ग्राम हरथला मुरादाबाद निवासी इस्तकार उर्फ इस्तखार, खुर्शीद और शादाब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित हैं। आरोप है कि इन तीनों ने अपराध से अर्जित धन से अपने मकानों का विस्तार, सुंदरीकरण कराया था। कार्रवाई के दौरान इस्तकार उर्फ इस्तखार के दो आवासीय मकान, 170 वर्ग गज भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 11,0922 रुपये हैं, कुर्क की गई। खुर्शीद के 150 वर्ग गज भूमि सहित मकान की कीमत 10,21,443 रुपये तथा शादाब के 150 वर्ग गज भूमि सहित मकान की कीमत 10,16,443 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इन तीनों की कुल 31,38,808 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी थाना असमोली क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हैं। इनके खिलाफ बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।