पालिका की सीमा में नहीं गुजरेंगे ओवरलोड वाहन
धामपुर। अब नगर पालिका सीमा के भीतर से कोई भी ओवरलोड वाहन नहीं गुजर पाएगा। नगर पालिका ने ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर दिया है। यदि कोई आदेशों का उल्लंघन कर गन्ना, रेत और लकड़ी से भरा वाहन गुजरने का प्रयास करेगा। तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
नगर पालिका बोर्ड की बैठक में बुधवार को यह अहम फैसला लिया गया है। सदन ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के नगर पालिका के भीतर मार्गों से गुजरने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले कई सालों में कई लोगों की मौत हो चुकी हैं। कई लोग चोटिल भी हुए हैं। इस बार भी कई लोगों की ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने की वजह से जान चली गई। ओवरलोड वाहनों पर नगर पालिका की सीमा के भीतर से गुजरने पर पूरी तरह से रोक लगी है। जो उल्लंघन कर गुजरने का प्रयास करेगा। तो पालिका द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा।
पालिका सदस्य हैदर अली और जितेंद्र गोयल ने बताया कि के प्रवेश पर नो एंट्री कर दी गई है। गन्ना, लकड़ी, रेत और भूसा आदि ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पालिका द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए अब नियम बना दिया गया है। स्वीकृति मिलने के साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता ने भी सदन के प्रस्ताव को पालिका हित में करार दिया है। कहा है कि ऐसा होने से न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी। बल्कि नगर पालिका की आमदनी में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जिससे जनहित के कामों को और गति मिलेगी।