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रोनक की हत्या में छह लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश

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रोनक की हत्या में छह लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश
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बिजनौर। एडीजे एससीएसटी एक्ट बलजौर सिंह ने कथित ऑनर किलिंग के मामले में मृतका रोनक के माता-पिता, भाई सहित छह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना का आदेश थाना शेरकोट पुलिस को दिया है।
थाना शेरकोट के गांव खिजरपुर निवासी नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसके भाई धर्मेंद्र उर्फ धीरेंद्र ने गांव के ही रामपाल की पुत्री रोनक से शादी की थी तथा इस शादी का पंजीकरण मुरादाबाद में कराया गया था। नरेंद्र का कहना था कि उसका भाई दलित जाति का है तथा उसकी पत्नी उच्च जाति से थी। इस शादी से रोनक के पिता रामपाल, माता मुन्नी देवी, भाई प्रकाश एवं परिजन ममता, इंद्रजीत व सुनीत खुश नहीं थे। 18 अक्टूबर 2020 को रोनक के माता-पिता व परिजन उसकी ससुराल आए तथा उससे कहा कि हमारी बेज्जती कराई है, नीची जाति में शादी करके। इसके बाद ये लोग मारपीट करके रोनक को अपने घर ले गए तथा रोनक की फांसी लगाकर हत्या कर दी। रोनक के पति धर्मेंद्र उर्फ धीरेंद्र व उसके पिता सुखपाल और माता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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रोनक का शव उसके मायके से बरामद हुआ था। यह मामला ऑनर किलिंग का था। इस मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। यह मामला पूर्व आदेश से परिवाद में दर्ज हुआ। जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में डिविजन किया गया। एडीजे बलजौर सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में मृतका रोनक के पिता रामपाल, माता मुन्नी देवी, भाई प्रकाश एवं परिजन ममता, इंद्रजीत व सुनीत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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