वकील से मारपीट के मामले में जांच के आदेश
बिजनौर। सीजेएम दिलीप सचान ने एक अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अधिवक्ता से 20 हजार रुपये मांगने के आरोपी नजीबाबाद थाने के दरोगा कुमरेश त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश नजीबाबाद पुलिस को दिया है।
थाना नजीबाबाद के ग्राम शेखपुर गढ़ी निवासी अधिवक्ता पंकज विश्नोई ने सीजेएम न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा थाना नजीबाबाद में पंजीकृत हुआ है। इसके विवेचक एसआई कुमरेश त्यागी ने उसे पुलिस चौकी जाफ्तागंज में फोन करके बुलाया। उसने दरोगा को अपना स्पष्टीकरण दिया व अपनी बेगुनाही से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया। साक्ष्य देखने के बाद विवेचक कुमरेश त्यागी ने 20 हजार रुपये अधिवक्ता से मांगे। जब अधिवक्ता ने उसे रुपये देने से इंकार कर दिया और अधिकारियों से दरोगा की शिकायत की बात की तो दरोगा ने तत्कालीन एसपी को अपना रिश्तेदार बताते हुए दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए 20 हजार रुपये देने को कहा। इस पर पंकज विश्नोई ने अपने दस्तावेज व साक्ष्य कुमरेश त्यागी को रजिस्टर्ड डाक से भेजे। रजिस्टर्ड डाक से भेजे दस्तावेजों को भी लेने से कुमरेश त्यागी ने इंकार कर दिया। 14 मई को दरोगा कुमरेश त्यागी उसके घर आया और 20 हजार रुपये देने को कहा। रुपये देने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की व उसकी पत्नी से अभद्रता की थी।