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Bijnor News: होलसेल की आड़ में बिना फार्मासिस्ट चला रहे रिटेल मेडिकल स्टोर

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बिजनौर। जिले में हॉलसेल मेडिकल स्टोर की आड़ में फुटकर दवाओं की बिक्री का खेल चल रहा है। यहां बिना फार्मासिस्ट ही मरीजों को दवाई दी जा रही है। नियम है कि होलसेल मेडिकल स्टोर पर फुटकर दवाई की बिक्री नहीं होगी। हाल में ही सत्यापन के बाद 120 होलसेल मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यहां भी फुटकर दवाई बेची जा रही थी। ऐसे में औषधि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
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जिले में करीब 2500 रिटेल मेडिकल स्टोर हैं। इन्हें 1800 हाेलसेल मेडिकल स्टोर से दवाई की आपूर्ति की जाती है। होलसेल मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि, रिटेल मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही दवाई देता है। ऐसे में कुछ होलसेल मेडिकल स्टोरों पर बिना फार्मासिस्ट ही फुटकर दवाई दी जा रही है। यह नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर रही है। जांच के दौरान होलसेल मेडिकल स्टोर पर फुटकर में दवा बेचने के मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद भी इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग रहा है।
सत्यापन के बाद निरस्त हुए 120 होलसेल लाइसेंस
मुख्यालय के निर्देश पर औषधि विभाग ने जिले में संचालित होलसेल मेडिकल स्टोरों का सत्यापन किया। सत्यापन में कमियां मिलने पर 120 होलसेल लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में भी फुटकर में दवाओं की बिक्री किए जाने की बात सामने आई थी। नियमित निगरानी नहीं होने से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।
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बिना फार्मासिस्ट दवाई बिकने से मरीजों की सेहत को खतरा
फार्मासिस्ट को दवाइयों की जानकारी होती है। इसलिए, रिटेल मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाई देने का नियम है। मगर, होलसेल पर फार्मासिस्ट रखने का नियम है। इसके बावजूद होलसेल मेडिकल स्टोरों पर फुटकर दवाई बिक रही है। ऐसे में मरीजों की सेहत को खतरा हो सकता है।
वर्जन :
शासन की तरफ से होलसेल और रिटेल मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के अनुपात का कोई नियम नहीं है। होलसेल मेडिकल स्टोर पर फुटकर दवाई बेचने में कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। - पीयूष शर्मा, औषधि निरीक्षक, बिजनौर
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