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Bijnor News: जीशान की हत्या में दोषी नाजिम को आजीवन कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना मोहम्मद शारिक सिद्दीकी ने जीशान की हत्या में नाजिम उर्फ नजीबुदौला को हत्या का दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीसी क्राइम क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना नगीना देहात में इकबाल निवासी कोटकादर ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि नाजिम उर्फ नजीबुदौला निवासी गांव मनसा थाना नगीना देहात ने उसके बेटे जीशान को दो-तीन दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी। चार जून 2022 की रात नौ बजे नाजिम उसके बेटे जीशान को घर से बुलाकर ले गया। काफी देर तक जीशान नहीं आया तो उसका दूसरा बेटा ढूंढने के लिए गया। नई बस्ती पुलिया के पास पहुंचने पर जीशान के चिल्लाने की आवाज आई।
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मौके पर जाकर देखा तो नाजिम ने जीशान का धारदार हथियार से गला काटकर नाले में फेंक दिया और मौके से भाग निकला। जीशान को नाले से बाहर निकाला गया तो वह मर चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना में सामने आया कि आरोपी नाजिम की बहन से मृतक के प्रेम संबंध थे। नाजिम ने जीशान को उसकी बहन से दूर रहने के लिए कहा था।
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प्रेम संंबंधों की रंजिश में नाजिम ने धारदार हथियार से वार करते हुए जीशान की हत्या कर दी थी और शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर नाजिम उर्फ नजीबुदौला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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