फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: मासूम की हत्या में मां को आजीवन कारावास

विज्ञापन
बेटे की हत्या करने की दोषी मां आदेश देवी।
विज्ञापन
बिजनौर। एडीजे पॉक्सो एक्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने चार साल के बालक की हत्या में मां आदेश देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गांव जलालपुर हसना निवासी आदेश देवी ने बेटे की फावड़े से काटकर हत्या करने के बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया था। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि थाना हीमपुर दीपा में गांव जलालपुर हसना निवासी कपिल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि 12 जून 2024 को वह अपने खेत पर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी आदेश देवी और चार साल बेटा हर्ष उर्फ कल्लू मौजूद थे। वह खेत से घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी ने हर्ष पर फावड़े से वार किया और फिर सबूत मिटाने के मकसद से उसे लकड़ियों में रखकर आग लगा दी।
विज्ञापन

कपिल के भाई सुनील, तहेरे भाई कविंद्र की मौजूदगी में आदेश देवी से पूछा कि उसने बेटे हर्ष को क्यों मारा तो वह फावड़ा लेकर उसके पीछे भी दौड़ी। इसी बीच कपिल अपने बेटे हर्ष को जलती लकड़ियों के बीच से उठाकर अस्पताल ले गया, जहां हर्ष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। बेटे की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आदेश देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी महिला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आदेश देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस केस में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन विभाग और पुलिस ने भी मजबूत तरीके से पैरवी की।

बेटे की हत्या करने की दोषी मां आदेश देवी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें