दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
बिजनौर। एडीजे पोक्सो एक्ट कंचन सागर ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में एक कारी सहित चार आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 वर्षीय नाबालिग बहन का गुड्डू निवासी वाखरनगर, दिलशाद निवासी सदरुद्दीननगर व अफजाल पुत्र अली हसन ने 14 अप्रैल 2013 को अपहरण कर लिया। इस मामले में पीड़िता के बरामद होने पर उसने बताया कि उसके साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस प्रकरण में विवेचना के दौरान ग्राम सेलाकलां निवासी कारी नजाकत का भी नाम शामिल किया गया। उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने चारों आरोपियों गुड्डू, दिलशाद, अफजाल व कारी नजाकत को 376 डी व 366 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाए।