संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई के बाद किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को दोषमुक्त किया,जबकि वादी मुकदमा किशोरी के पिता पर दांडिक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
थाना चांदपुर में एक व्यक्ति ने अक्टूबर 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें गांव के ही एक किशोर पर उसकी 13 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब केस सुनवाई के दौरान लड़की ने बयान दिए। वह घटना से एक साल पहले से उससे प्यार करती थी। अब मुकदमा नहीं चलाना इस लड़के पर, मुकदमा दर्ज करने वाले लड़की के पिता ने शपथ के साथ कहा कि उसने तहरीर गांव के एक व्यक्ति के कहने पर लिखवा दी थी। अदालत ने इस मामले में किशोर अपचारी को दोष मुक्त करते हुए रिहा करने के आदेश दिए। वहीं वादी मुकदमा नासिर के खिलाफ पक्ष द्रोही होने के कारण अदालत ने बीएनएसएस की धारा 383 के तहत दांडिक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए।