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जावेद आफताब को पांच मामलों में मिली जमानत

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जावेद आफताब को पांच मामलों में मिली जमानत
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बिजनौर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, मारपीट व तोड़फोड़ के पांच मामलों में आरोपी जावेद आफताब की जमानत याचिका कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर ली है। उन्हें प्रत्येक केस में 40-40 हजार रुपये के दो-दो जमानती व इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करना होगा। साथ ही उन पर शर्त लगाई गई है कि वे इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे और कोर्ट या पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर कोर्ट में उपस्थित होंगे।
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20 दिसंबर 2019 को बिजनौर में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान 200-250 उपद्रवियों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा था। हिंसा व तोड़फोड़ की थी। इस संबंध में विंसर प्रोडक्ट के स्वामी सुधीर कुमार ने उनके शोरूम में तोड़फोड़ करने व कार को डैमेज करने, फोटोग्राफर विपिन द्वारा कैमरा छीनने व मारपीट करने, रंगोली पेंट हाउस के प्रोपराइटर संजीव कुमार द्वारा दुकान में तोड़फोड़ करने, दो स्कूटर क्षतिग्रस्त करने, सिविल लाइन में गप्पू गोल के स्वामी अंबुज गर्ग द्वारा उनके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ व स्टाफ से मारपीट करने, रंगोली केमिकल्स के स्वामी अभिषेक अग्रवाल द्वारा उनके नौकर से मारपीट व दुकान में तोड़फोड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब की इन पांचों मामलों में सक्रिय भूमिका पाई गई थी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इन पांचों मामलों में अन्य आरोपियों की जमानत पहले ही स्वीकार हो चुकी है। वरीयता के आधार पर जावेद आफताब की जमानत भी कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई।
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