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पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति में देने के निर्देश

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पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति में देने के निर्देश
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बिजनौर। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत निगम की लापरवाही से एक ग्रामीण की करंट से हुई मौत के मामले में विद्युत निगम को पांच लाख रुपये परिजनों को देेने के निर्देश दिए हैं।
थाना रेहड़ के गांव भटपुरा निवासी नीशु देवी, उसके दो नाबालिग बच्चों व सास रामवती देवी द्वारा स्थायी लोक अदालत में दाखिल वाद में कहा गया था कि 26 अगस्त 2019 को मुकेश कुमार दिन में 11 बजे अपने गांव के ही अजय के साथ पशुओं के लिए घास काटने जा रहा था। मुकेश सरदार बबली के खेत के पास जाने वाली 440 वोल्ट की विद्युत लाइन के तार टूटने से गिरे तारों में उलझ गया। करंट से उसकी मौत हो गई।
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कहा गया था कि विद्युत निगम द्वारा पुरानी की बजाए नई लाइन डलवाई गई होती तो यह दुर्घटना न होती। कई बार शिकायत के बाद भी जर्जर लाइन नहीं बदली गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मुकेश कुमार की मौत के बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया है। विद्युत निगम द्वारा कहा गया था कि कोई तार टूटकर नहीं गिरा था। तार से करंट लगकर मौत की झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है।
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स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एससी राणा व सदस्य राजीव कुमार द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि विद्युत निगम की लापरवाही से मुकेश कुमार की करंट से मौत हुई है। मामलों में पांच लाख रुपये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने का प्रावधान है जो मृतक के परिजन पाने के अधिकारी हैं।
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