बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने चाइना की हत्या में उसके पति नसीम को दोषी पाया है, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि थाना हल्दौर के गांव सोतखेड़ी निवासी कालू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बहन चाइना पत्नी नसीम निवासी गांव मुबारकपुर कला थाना हीमपुर दीपा के संबंध में 31 मई 2022 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एक जून 2022 को चाइना का शव उसके पति नसीम के खेत में बरामद हुआ। आरोप था कि चाइना के पति नसीम पुत्र अनिशुद्दीन ने अपने भाई अतीक और पहली पत्नी रजिया व अन्य अज्ञात के साथ मिलकर उसकी हत्या करके खेत में दबा दिया था।
हीमपुर दीपा पुलिस ने मामले में मृतका के पति नसीम, अतीक और रजिया के खिलाफ हत्या के आरोप में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले में मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने भी अदालत में मजबूत तरीके से पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद इस मामले में अतीत और नसीम की पहली पत्नी रजिया खातून को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।