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शासन की पहल : बेरोजगारों को मिलेगा 20 लाख तक का ऋण

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शासन की पहल : बेरोजगारों को मिलेगा 20 लाख तक का ऋण
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बिजनौर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की टर्म लोन योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) आदि के बेरोजगार युवक-युवतियों के कल्याणार्थ विभिन्न रोजगार के लिए न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम 20 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए एक से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार इन परियोजनाओं (एग्रीकलचर एंड एलाइड, टेक्नीकल ट्रेड्स, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर) पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर एक से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही निगम द्वारा संचालित विरासत योजना के अंतर्गत दस्तकारों की नकदी जरूरतों और उपकरण, औजार, मशीनरी आदि खरीदने के लिए पुरुष दस्तकार को पांच प्रतिशत एवं महिला दस्तकार को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जिस लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दुगने से अधिक है, लेकिन आठ लाख से कम है, उन्हें आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण मिलेगा। इस ऋण की वापसी पांच वर्षों में 20 समान तिमाही किश्तों में करनी होगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी की ओर से पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी की पारिवारिक आय 98 हजार तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसकी सीमा एक लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। डीएम ने बताया कि 18 साल से ऊपर के जो युवक-युवतियां इस टर्म लोन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से दस अगस्त तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
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