जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
बिजनौर। चौथा लॉकडाउन शुरू होने के साथ प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इसके बाद जिले में बाजारों के खुलने और बंद रहने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए।
मंगलवार शाम जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय की मौजूदगी में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। जिलाधिखारी के अनुसार दुकानें सामान के हिसाब से सप्ताह में तीन तीन दिन खुलवाई जाएंगी। इस बारे में व्यापारियों के साथ बैठक में आपसी सहमति बनाई गई है। हलवाई की दुकान एक साइड की तीन दिन और दूसरी साइड की बाकी तीन दिन खुलेंगी। मिठाई विक्रेता होम डिलीवरी कर सकते हैं। दिनों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। बुधवार को दिनों का निर्धारण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जरूरत के सामानों में किताब, बिजली के सामान, किराना की दुकानें, मेडिकल स्टोर, कृषि यंत्र, खाद-बीज, ज्वेलरी, मिठाई, शराब की दुकानें खुलेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। दुकानदारों को मास्क का प्रयोग अवश्य करना होगा।
ये खुलेंगे
गांवों में सभी तरह की दुकानें
सराफा बाजार
मिठाई की दुकान
मोबाइल शॉप
किताबों की दुकान
बिजली के सामान की दुकान
किराना दुकान
कृषि यंत्र
खाद-बीज
मेडिकल स्टोर
शराब की दुकान
ये नहीं खुलेंगी
साप्ताहिक बाजार
सिनेमाहॉल
होटल
रेस्टोरेंट
स्कूल
कॉलेज
शॉपिंग मॉल
प्राइवेट बस व टैंपू
सैलून
ब्यूटी पार्लर