एक मुश्त भुगतान पर मिलेगी छूट
बिजनौर। किसानों को बिजली बिलों का समय से भुगतान नहीं करने पर बकाया पर ब्याज व लेट पेमेंट आदि में कोई रियायत नहीं मिलेगी। किसान को आम उपभोक्ता की तरह ही देय का भुगतान करना है। शासन ने नवंबर तक के बिजली बकाया का एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज में छूट का एलान किया है। इसका पंजीकरण शुरू हो गया है।
किसानों ने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने की घोषणा की हुई है। परंतु किसानों को बिलों का समय से भुगतान नहीं करने पर लेट पेमेंट आदि देय में किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। एसडीओ प्रथम राहुल गौतम ने बताया कि बिजली बिल तैयार होने से लेकर भुगतान तक की सारी प्रक्रिया आटोमेटिक है।
बिल भुगतान को लेकर कंप्यूटर सोफ्टवेयर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।यदि किसान बिलों का भुगतान समय से नहीं करता है तो भुगतान की तय सीमा बीतने पर लेट पेमेंट आदि देय अपने आप बिल में जुड़ जाएगा। किसान को आम उपभोक्ता की तरह ही बिलों का भुगतान करना है।
एस ई दफ्तर के अनुसार वाणिज्यिक, घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बकाया भुगतान पर छूट की व्यवस्था चालू हो गई है उपभोक्ता को 30 नवंबर तक बकाया बिलों के एक मुश्त भुगतान पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर से पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण 31 जनवरी 2021 तक होगा।
ऐसे होगा पंजीकरण
बिजनौर। शासन ने नवंबर तक के बिजली बकाया का भुगतान करने पर छूट दी है। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को माह नवंबर तक के कुल बकाया धनराशि का 30 प्रतिशत दिसंबर के बिल के भुगतान के समय देना होगा। बकाया एक मुश्त जमा होना है। पंजीकरण निगम के सभी बिल भुगतान काउंटर पर शुरू हैं।