बिजनौर में एडीजे पॉक्सो कोर्ट मुमताज अली ने एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हल्दौर के एक ग्राम निवासी एक किशोरी के परिवार वाले 21 जून 2014 को एक शादी में गए थे। किशोरी घर पर अकेली थी। किशोरी को घर पर अकेली देखकर पड़ोस में रिश्तेदारी में आए आकाश निवासी थाना कोतवालीदेहात के गांव पेरूवाला उसके घर में घूस गया और उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया। शोर पर गांव वालों के आ जाने पर आकाश भाग गया था। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के चाचा ने दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार कोर्ट ने आकाश को पोक्सो एक्ट की धारा चार व आईपीसी की धारा 452 के तहत सजा सुनाई है।