बिजनौर में सहारनपुर घटना के विरोध में प्रदर्शनी मैदान में बुलाई गई महापंचायत में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए पांचों लोगों को सीजेएम की कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई।
आभास महासंघ व अखिल भारतीय गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल ने सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई घटना के विरोध में 30 मई को प्रदर्शनी मैदान में महापंचायत बुलाई थी। प्रशासन ने इस पर बैन लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी थी। प्रशासन से वार्ता के बाद महापंचायत स्थगित हो गई थी।
पंचायत स्थगित होने के बावजूद इसमें भाग लेने गुपचुप आ रहे आभास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार, जिला सचिव कामेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह व महाराष्ट्र निवासी सोमेंद्र को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था।
धारा 295 व 153ए आईपीसी में इनका चालान किया गया था। कोर्ट ने पांचों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को पांचों की जमानत कोर्ट ने स्वीकार कर ली। पांचों को 25-25 हजार रुपये के दो जमानती व इसी राशि का मुचलका भरने पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।