मुजफ्फरनगर। अदालत ने अवैध डीजल और पेट्रोल बिक्री करने के आरोपी मो. आदिल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 /विशेष न्यायाधीश (ईसीएक्ट) अनुराग पंवार ने सुनवाई की।
11 नवंबर 2021 को रतनपुरी थाने के हुसैनपुर भनवाड़ा निवासी मो. आदिल पर सदर ब्लॉक के मिमलाना गांव में अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल की ब्रिकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दौरान विवेचना आरोपी अग्रिम जमानत पर था। पुलिस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है। अदालत के समन के बाद आरोपी 30 अप्रैल को जिला कारागार गया था। प्रकरण में अपराध सात साल तक की सजा और मजिस्ट्रेट ट्रायल हाेने के कारण पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।