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Bijnor News: धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने लोन चुकाए बिना गाड़ी कटवाने के मामले में आरोपी प्रवीण कुमार निवासी बिनौली मार्ग बड़ौत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी प्रवीण ने तीसरी बार अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई थी।
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बड़ौत की श्रीराम फाइनेंस शाखा के प्रबंधक सुमित कुमार ने आठ दिसंबर 2018 को बड़ौत कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि प्रवीण कुमार ने जुलाई 2013 में 5.75 लाख रुपये में एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी, जिसमें प्रवीण कुमार नाम के व्यक्ति ने गारंटी दी। गाड़ी की किस्त जमा नहीं होने के कारण पूरी रकम ब्याज समेत 15.75 लाख रुपये हो गई। कर्मचारियों को भेजकर किस्त जमा कराने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने किस्त जमा नहीं कराई। जून 2018 में प्रवीण कुमार से गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कटवाने के बारे में बताया और किस्त के लिए कहने पर अभद्रता की गई। इस मामले में प्रवीण कुमार निवासी बिनौली मार्ग बड़ौत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने खारिज कर दिया।
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